उत्तर प्रदेश की भाग्य लक्ष्मी योजना up सरकार द्वारा बनाया गया है यह योजना योगी सरकार द्वारा जारी किया गया है इस योजना की मुख्य उद्देश्य राज्य की लड़कियों का लिंगानुपात बढ़ाना है और माता – पिता को आर्थिक मदद देना है जिससे राज्य में हो रहे भ्रूण हत्या में कमी किया जा सके । भाग्य लक्ष्मी योजना खासतौर पर ऐसे परिवारों की लिए शुरू किया गया है जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है । यदि आप के परिवार में भी लड़की का जन्म हुआ है तो यह योजना आप के लिए बहुत ही जानना जरूरी है तो चलिए हम आपको इस योजना के बारे में पूरा बिस्तार से बताते है –
भाग्य लक्ष्मी योजना:-
भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ उन लोगो को मिलेगा जो गरीबी रेखा के निचे यानि BPL कार्ड धारक रखते है यानि जिनकी सालाना आय 2 लाख से कम हो । ये योजना बेटी के जन्म से ही शुरुआत हो जाती है और 21 साल बाद MATURE हो जाती है । इस योजना में बेटी के जन्म लेते ही माँ के बेटी के लिए 5100 रु दिए जाते है ताकि बेटी की देखभाल में किसी तरह की दिक्कत न हो और इसके साथ – साथ बेटी की पढाई के लिए सरकार बीच – बीच में भी पैसे देती है ।
भाग्य लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन कैसे करे:
इस योजना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको किसी नजदीकी कॉमन सर्विस सेण्टर यानि E- मित्र के पास जाना होगा । खास बात यह है की इस योजना की रजिस्ट्रेशन बिलकुल फ्री है ।
भाग्य लक्ष्मी योजना की लिए किन – किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है:-
इसके लिए आपके पास up का निवास प्रमाण पत्र , बेटी का जन्म प्रमाण पत्र , माता – पिता का आधार कार्ड , आय प्रमाण पत्र , घर के पते का प्रूफ , बैंक अकाउंट डिटेल्स होना जरूरी है ।
कैसे मिलता है भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ:-
- बेटी के जन्म पर सरकार 50000 रु का बांड देती है जो 21 साल MATURE होकर 2 लाख हो जाता है ।
- इसके अलवा बेटी के जन्म के समय उसकी परवरिश के लिए 5100 रु अलग से दिए जातें है ।
- बेटी के क्लास 6 में आने पर उसके खाते में 3000 रु अकाउंट में डाल दिए जातें है और क्लास 8 में पहुंचने पर 5000 रु दिए जाते है और 10 वी में आने पर 7000 रु था 12 वी में 8000 रु सरकार पढाई के लिए पैसे देती है ।
भाग्य लक्ष्मी योजना के पात्र कौन है :-
इस योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को मिलता है जिनकी आय प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक नहीं होती है ।
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए कुछ शर्तें :-
- इसका लाभ उन्ही बेटीओं को मिलता है जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ हो ।
- बेटी के जन्म के एक महीने के भीतर आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीयन कराना अनिवार्य है ।
- बेटी की शिक्षा सरकारी स्कूल में होनी चाहिए ।
- सरकारी कर्मचारी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।